Wednesday, 22 April 2015

PAN CARD में छपा हो गलत नाम या पुराना एड्रेस, ये है बदलने का तरीका

सरकार जल्द ही एक ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रही है जिसकी मदद से आप महज 48 घंटों के भीतर पैन (Permanent Account Number) कार्ड बनवा सकते हैं। आम तौर पर पैन कार्ड बनवाने में 15 दिन का समय लगता है। बिना पैन कार्ड के न तो बेहतर बचत का रास्ता खुलता है और न अधिकतर कंपनियों में सैलरी मिल पाती है। आज हम आपको इन्हीं से जुड़ी काम की बातें बताने जा रहे हैं।
दिलचस्प है कि केंद्र सरकार और आरबीआई ने तकरीबन हर लेन-देन में पैन कार्ड को अनिवार्य कर रखा है। पैसों के इन्वेस्टमेंट के समय भी पैन कार्ड लगाना बेहद जरूरी है। हमनें अपनी पिछली सीरीज में आपको बताया था कि आखिर पैन कार्ड कैसे चुटकियों में बनवाया जा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपने पैन कार्ड बनवा रखा है और उसमें आपका नाम या अन्य जानकारी गलत छप गई हो तो कैसे चंद मिनटों में आप अपना नाम पूरी तरह से सही करवा सकते हैं।
ये हैं कुछ आसान स्टेप्स
1. दरअसल, ई-मेल के जरिए पैन कार्ड पर अपना नाम सही करवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को आप http://www.incometaxindia.gov.in/archive/changeform.pdf से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. इस फॉर्म के साथ आपको नाम सही करवाने के लिए सबूत के तौर पर दस्तावेज भी देने पड़ेंगे। अगर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हुई गलती के कारण पैन कार्ड पर गलत नाम छपा है तो आप उस दस्तावेज का हवाला दे सकते हैं जिस पर आपका नाम सही छपा है।
3. अगर आपने अपना नाम बाद में बदला है तो आपको उस आधिकारिक गजट की कॉपी देनी पड़ेगी जिसमें नाम में बदलाव छापा जाता है।
4. इसके बाद आपको ई-मेल के जरिए आयकर विभाग से एक मेल प्राप्त होगा। जिसमें आपके बदले हुए नाम का विवरण दिया जाएगा। बस उसे अप्रूव करने के बाद आपका नाम और पता बदल जाएगा। इसमें कुछ दिन का ही समय लगता है।

No comments:

Post a Comment